India
-Oneindia Staff
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) ने शुक्रवार को दिल्ली में यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (UNI) के कार्यालय को सील कर दिया। यह कार्रवाई दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद हुई, जिसने भूमि आवंटन रद्द करने के खिलाफ UNI की याचिका खारिज कर दी थी। समाचार एजेंसी ने इस कदम को मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला बताया।

सील करने की कार्रवाई भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ की गई, जिसमें UNI ने महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। हालांकि, नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त, सचिन शर्मा ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया और सभी कार्रवाइयों को वीडियो पर रिकॉर्ड किया गया।
विवाद की जड़ L&DO के एक आदेश से जुड़ी है, जिसमें UNI से रफी मार्ग स्थित अपने परिसर को खाली करने के लिए कहा गया था। 1979 में कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए किया गया आवंटन, कई अनुस्मारों के बावजूद चार दशकों से अधिक समय तक कार्यालय का निर्माण न करने के कारण मार्च 2023 में रद्द कर दिया गया था।
उच्च न्यायालय ने इस रद्दीकरण को बरकरार रखा, UNI के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वित्तीय बाधाओं और लंबित अनुमोदनों के कारण देरी हुई। अदालत के फैसले ने अधिकारियों को परिसर का कब्जा लेने की अनुमति दी।
प्रतिक्रियाएं और आरोप
UNI के वर्तमान मालिक, द स्टेट्समैन ने पुलिस कार्रवाई को प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया। द स्टेट्समैन द्वारा X पर की गई एक पोस्ट में पुलिस की कार्रवाई को अत्यधिक बताया गया, जिसमें दावा किया गया कि कर्मचारियों को अपना सामान इकट्ठा करने या प्रबंधन से संवाद करने की अनुमति नहीं थी।
UNI ने X पर एक पोस्ट में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर भी चिंता जताई। प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए एक वीडियो में कथित तौर पर पुलिसकर्मियों के साथ टकराव के दौरान एक महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करते हुए दिखाया गया है।
सरकार का पक्ष
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि UNI ने 40 से अधिक वर्षों तक इमारत का निर्माण न करके एक मौलिक उल्लंघन किया है। कई विस्तारों के बावजूद, UNI ने विकास के लिए सह-आवंटितों के साथ योजनाओं को अंतिम रूप देने या जुड़ने में विफल रहा।
9, रफी मार्ग स्थित भूमि लगभग 5,289.52 वर्ग मीटर है और इसका मूल्य लगभग 409 करोड़ रुपये है। अधिकारियों ने बताया कि UNI ने दशकों से भू-किराया नहीं चुकाया था, जो आवंटन की शर्तों के तहत वित्तीय दायित्वों का अनुपालन न करने का संकेत देता है।
अदालत की टिप्पणियां
अदालत ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे हितधारकों के साथ संयुक्त विकास के प्रयासों में UNI की ओर से असहयोग देखा। इसने भूमि के कुछ हिस्सों के अनधिकृत वाणिज्यिक उपयोग और पट्टे के प्रयासों पर भी ध्यान दिया।
दिवालियापन की कार्यवाही के बाद नियंत्रण को एक निजी संस्था को हस्तांतरित करना अनधिकृत माना गया, जिससे आवंटन के मूल उद्देश्य में बदलाव आया। अदालत ने फैसला सुनाया कि सार्वजनिक भूमि के दुरुपयोग को रोकने के लिए जनहित में आवंटन रद्द करना उचित था।
With inputs from PTI
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