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Income Tax: करदाताओं को राहत, विभाग ने एआई असिस्टेंट ‘कर साथी’ के साथ लॉन्च की नई वेबसाइट, जानिए क्या फायदा


आयकर विभाग ने टैक्स जमा करने की प्रक्रिया को अब पहले से कहीं अधिक आसान और पारदर्शी बनाने की पहल की है। इसके लिए गुरुवार को विभाग ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च की। इस आधुनिक पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित असिस्टेंट कर साथी है। यह नया तकनीकी कदम आम करदाताओं को टैक्स से जुड़ी उलझनों से बचाने और त्वरित समाधान मुहैया कराने के लिए उठाया गया है।

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक वीडियो पोस्ट साझा कर इस नए पोर्टल की जानकारी दी। विभाग के अनुसार, नई वेबसाइट को समावेशी और अत्यधिक यूजर-फ्रेंडली बनाया गया है। 


  • अलग-अलग डिवाइस का सपोर्ट: करदाता इस वेबसाइट को डेस्कटॉप, मोबाइल और टैबलेट के माध्यम से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं।

  • आधिक जानकारी के साथ टैब्स: अधिक जानकारी दर्शाने वाले डिजाइन और स्मार्ट नेविगेशन के साथ, पोर्टल पर ‘कर कानून और नियम’, ‘कर की जानकारी एवं सेवाएं’ और ‘टैक्स ई-सर्विसेज’ के यूनिफाइड टैब दिए गए हैं। इससे यूजर्स को सारी जानकारी भटकने के बजाय एक ही स्थान पर मिल जाएगी।

एआई असिस्टेंट ‘कर साथी’ की अहम भूमिका 

इस पूरी वेबसाइट का मुख्य आकर्षण ‘कर साथी’ है, जो डायरेक्ट टैक्स (प्रत्यक्ष कर) भरने की यात्रा को सुगम बनाएगा। इस एआई-सक्षम चैटबॉट की मदद से करदाता टैक्स से जुड़ा अपना कोई भी सवाल हिंदी या अंग्रेजी भाषा में पूछकर तत्काल उसका समाधान जान सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने पिछले महीने एक कार्यक्रम में इस तकनीक का जिक्र करते हुए कहा था, “यह एआई-सक्षम चैटबॉट विभाग की वेबसाइट के माध्यम से करदाताओं को चौबीसों घंटे (24/7) सहायता प्रदान करेगा”। 



करदाताओं को नियम-कानून समझने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए पोर्टल में कई विशेष गाइडेंस टूल्स भी जोड़े गए हैं। इनमें शामिल हैं:


  • सामान्य तौर पर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब

  • अंतरराष्ट्रीय टैक्सेशन

  • टैक्स कैलेंडर 

  • सर्कुलर व नोटिफिकेशन

  • आयकर प्रोविजन

करदाताओं को कैसे मिलेगी सहूलियत?

इनकम टैक्स विभाग की यह नई वेबसाइट करदाताओं की सहूलियत की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव है। एआई असिस्टेंट ‘कर साथी’ की मदद से 24 घंटे मिलने वाली सहायता और स्मार्ट नेविगेशन न केवल आम जनता के लिए टैक्स अनुपालन को आसान बनाएंगे।





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