Homeराजनीतिउत्तराखंड उच्च न्यायालय ने माता की आय की परवाह किए बिना बच्चे... राजनीति उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने माता की आय की परवाह किए बिना बच्चे के भरण-पोषण के लिए पिता के कर्तव्य की पुष्टि की By NeoZO Times April 22, 2026 0 Share FacebookXWhatsAppLinkedinEmailTelegramCopy URL उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने माता की आय की परवाह किए बिना बच्चे के भरण-पोषण के लिए पिता के कर्तव्य की पुष्टि की | उत्तराखंड उच्च न्यायालय का फैसला: मां की आय चाहे जो भी हो, पिता को बच्चे का भरण-पोषण करना होगा – Hindi Oneindia Source link Share FacebookXWhatsAppLinkedinEmailTelegramCopy URL Previous articleसिविल सेवा दिवस 2026 के अवसर पर दिल्ली सरकार के अधिकारियों को मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।Next articleलखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मरीजों को धोखा देने और दस्तावेजों में हेराफेरी करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार RELATED ARTICLES राजनीति अतीक के बेटे अबान को मौत के बाद को मिलेगा भाईयों का ‘साथ, जनाजे में होंगे शामिल! कोर्ट ने हैरान करने वाली शर्त August 7, 2026 राजनीति Sapt Jyotirlinga Mahayatra: शिव भक्तों के लिए IRCTC का तोहफा, 33% डिस्काउंट पर करें 7 ज्योतिर्लिंग दर्शन August 7, 2026 राजनीति ‘मेरी 13 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा’,महिला कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के घर के आगे काटा बवाल, लगाए क्या आरोप? August 7, 2026 LEAVE A REPLY Cancel reply Comment: Please enter your comment! Name:* Please enter your name here Email:* You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Website: Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. - Advertisment - Most Popular MMS Leak वाली Payal Gaming के नए वीडियो से सनसनी, 30 Sec के क्लिप में Salman Khan के भाई सोहेल संग क्या किया? August 7, 2026 अतीक के बेटे अबान को मौत के बाद को मिलेगा भाईयों का ‘साथ, जनाजे में होंगे शामिल! कोर्ट ने हैरान करने वाली शर्त August 7, 2026 CM विजय की पत्नी ने तलाक की अर्जी वापस ली: बेवफाई का आरोप लगाकर फरवरी में केस किया था, श्रीलंका मूल की हैं... August 7, 2026 Sapt Jyotirlinga Mahayatra: शिव भक्तों के लिए IRCTC का तोहफा, 33% डिस्काउंट पर करें 7 ज्योतिर्लिंग दर्शन August 7, 2026 Load more Recent Comments