गुवाहाटी2 घंटे पहले
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पवन खेड़ा से पुलिस ने करीब 10 घंटे पूछताछ की।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से बुधवार को असम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करीब 10 घंटे पूछताछ की। मामला असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास 3 विदेशी पासपोर्ट और अमेरिका में 50 हजार करोड़ की कंपनी होने के आरोप से जुड़ा है।
पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को दिल्ली और गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए थे। इसके बाद रिनिकी भुइयां सरमा ने पवन के खिलाफ गुवाहाटी में FIR दर्ज कराई थी इसके बाद 7 अप्रैल को असम पुलिस ने खेड़ा के दिल्ली स्थित घर पर रेड की थी।
पवन से इसी मामले में आज फिर पूछताछ होगी। कांग्रेस नेता ने कहा- मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। सहयोग करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि एक संविधान है और मैं उसका पालन करूंगा।
CM हिमंता ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन हमें केंद्र सरकार से पहले ही लिखित में मिल चुका है कि खेड़ा ने पासपोर्ट वाले जो दस्तावेज दिखाए थे, वे नकली थे। इसलिए, पुलिस जांच में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
समझिए क्या है पूरा मामला…

पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पासपोर्ट की फोटो दिखाई थीं।
5 अप्रैल- खेड़ा ने 5 अप्रैल को आरोप लगाया था कि असम CM सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां के पास कई देशों के पासपोर्ट हैं और विदेश में अघोषित संपत्ति है। जिनका जिक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। इसके बाद रिनिकी भुइयां शर्मा ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
6 अप्रैल- हिमंता ने दुबई में फ्लैट होने के आरोपों का जवाब देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा था कि हमने दुबई के उन 2 अपार्टमेंट के असली मालिकों का पता लगा लिया है, जिनका जिक्र कांग्रेस ने किया है। ये फ्लैट मोहम्मद अहमद और फातिमा सुलेमान के हैं।

हिंमता ने X पर वीडियो पोस्ट कर कहा कांग्रेस ने दस्तावेज एक वेबसाइट Scribd से चुराए हैं।
10 अप्रैल: तेलंगाना हाईकोर्ट ने खेड़ा को एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, ताकि वे असम की अदालत में जा सकें। असम सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
17 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि वे अपनी याचिका असम की अदालत में दाखिल करें।
24 अप्रैलः गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद खेड़ा फिर सुप्रीम कोर्ट गए।
1 मई: सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए कहा- आरोप-प्रत्यारोप राजनीति से प्रभावित लगते हैं। लेकिन पवन खेड़ा को असम पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा और वे बिना अदालत की अनुमति के भारत नहीं छोड़ सकते।
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