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हिमाचल में एडमिशन फॉर्म से कास्ट कॉलम हटेगा: CM बोले-जातिगत भेदभाव होगा खत्म; योजनाओं में लाभ के लिए दे सकेंगे जानकारी – Shimla News




हिमाचल प्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूल-कॉलेज के एडमिशन फॉर्म में जाति (कास्ट) का कॉलम नहीं होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इसके लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्री नर्सरी से कॉलेज तक यह व्यवस्था लागू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम समाज में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने और आपसी भाईचारा बढ़ाना के लिए उठाया गया है। एडमिशन फॉर्म से जाति का कॉलम हटाना इसी दिशा में एक शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों को किसी तरह की हीन भावना से बचाने में मदद मिलेगी। हालांकि, सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के लोग अपनी जाति की जानकारी दे सकेंगे, ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी न हो। SC समुदाय के कल्याण के लिए योजनाओं पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति समुदाय की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने पात्र लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और उनका लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी स्टार्ट-अप स्वरोजगार सौर योजना के तहत 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की परियोजनाएं लगाने के लिए सरकार जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों में 4 प्रतिशत अनुदान दे रही है। मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 1 प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसका उद्देश्य आर्थिक तंगी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई न छूटने देना है। अति निर्धन परिवारों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अति निर्धन परिवारों के लिए ‘अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और परिवार की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान है। 8.41 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल ने बताया कि प्रदेश में 8,41,917 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। वृद्ध पुरुषों को 1,000 रुपए, जबकि महिलाओं, दिव्यांगजनों, विधवाओं और परित्यक्ता/एकल महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले नागरिकों को 1,700 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है।



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