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1 अक्तूबर से क्या-क्या बदलेगा?: एलपीजी ईकेवाईसी, बैंक एफडी और टीडीएस जुड़े नए नियम, जानें आप पर क्या असर


बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक

Updated Wed, 30 Sep 2026 08:08 PM IST

1 अक्तूबर 2026 से कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियम बदल रहे हैं। एलपीजी ई केवाईसी, बैंक एफडी ब्याज दर, एनआरआई टीडीएस फॉर्म 141 और बर्थ सर्टिफिकेट पर नए दिशानिर्देश लागू। जानिए आम नागरिकों पर इसका क्या असर होगा। अभी पूरी खबर पढ़ें।



1 अक्तूबर 2026 से बदल जाएंगे ये नए नियम।
– फोटो : amarujala.com



विस्तार

1 अक्तूबर 2026 से आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय लेनदेन से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए महीने की शुरुआत के साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) की ब्याज दरें, एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीद पर टीडीएस नियम और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण शुल्क से जुड़े दिशानिर्देश प्रभावी हो रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) और संबंधित विभागों द्वारा जारी ये नए नियम ग्राहकों के लिए पारदर्शिता बढ़ाने, वित्तीय धोखाधड़ी रोकने और कर अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से लागू किए जा रहे हैं।




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