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बिजनेस अपडेट्स: ईंधन निर्यात पर विंडफॉल टैक्स की दरें बदलीं; यस बैंक को झटका, बॉन्ड राइट-ऑफ का फैसला निरस्त



बिजनेस न्यूज एंड अपडेट्स
– फोटो : amarujala.com

सरकार ने गुरुवार को पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ा दिया है। वहीं, डीजल के निर्यात पर इसे कम किया गया है। यह बदलाव आज यानी 16 अक्तूबर से प्रभावी होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक बयान में इसकी जानकारी दी। पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स अब 2.5 रुपये प्रति लीटर होगा। डीजल पर यह टैक्स 16 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 8.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर विंडफॉल टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विंडफॉल गेन टैक्स की दरें हर पखवाड़े संशोधित की जाती हैं। यह पिछले 15 दिनों के औसत कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करता है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।


यस बैंक को झटका, सुप्रीम कोर्ट में बॉन्ड राइट-ऑफ का फैसला निरस्त

निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने यस बैंक के 8,415 करोड़ रुपये के एडिशनल टियर-1 (एटी-1) बॉन्ड को पूरी तरह राइट-ऑफ (रद्द) करने के फैसले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें इस राइट-ऑफ को अवैध ठहराया गया था। इस फैसले के बाद शेयर बाजार में यस बैंक के शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई और कारोबार के दौरान बैंक के शेयर 20% तक टूटकर नए निचले स्तर पर पहुंच गया। हालांकि बाद में थोड़ी रिकवरी आई और कारोबार के अंत में शेयर 14.43% की गिरावट के साथ 18.15 रुपये पर बंद हुआ। 



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