मुंबई/नई दिल्ली2 मिनट पहले
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महाराष्ट्र के पुणे जिले स्थित बारामती एयरपोर्ट के पास 28 जनवरी 2026 को हादसे में अजित पवार का निधन हो गया था।
विमानन नियामक DGCA ने शुक्रवार को मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और राज्यपालों सहित VVIP की यात्रा करने वाले एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की।
ये दिशा-निर्देश उन गैर-निर्धारित (नॉन-शेड्यूल्ड) विमान और हेलिकॉप्टर ऑपरेटरों पर लागू होंगे, जो VVIP को ले जाते हैं। ये नियम जनवरी में हुए उस घातक विमान हादसे के बाद आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र के पुणे जिले स्थित बारामती एयरपोर्ट के पास 28 जनवरी 2026 को हादसा हुआ था।
DGCA ने कहा कि पहले हुए हादसों और घटनाओं के विश्लेषण से पता चला है कि हवाई पट्टियों/अस्थायी हेलिपैड्स पर संचालन के दौरान और चुनाव के समय वीवीआईपी उड़ानों में कई बार नियमों का उल्लंघन हुआ, जिससे सुरक्षा खतरे में पड़ी।
DGCA के अनुसार, ऐसी उड़ानों में सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को जरूरी कदम उठाना बेहद जरूरी है।

गाइडलाइन में SOP का कड़ाई से पालन करने को कहा
- सभी ऑपरेटरों को DGCA के नियमों और SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) का कड़ाई से पालन करना होगा।
- किसी भी तरह की लापरवाही या नियम उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
- उड़ान से पहले मौसम की सही जानकारी लेना अनिवार्य होगा।
- खराब मौसम में उड़ान भरने से बचने के निर्देश दिए गए हैं।
हेलिपैड और एयरस्ट्रिप की जांच जरूरी
- अस्थायी हेलिपैड या छोटे एयरस्ट्रिप का उपयोग करने से पहले उनकी पूरी जांच जरूरी होगी।
- लैंडिंग/टेकऑफ के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना होगा।
पायलट की जिम्मेदारी बढ़ाई गई
पायलट को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार और जिम्मेदारी दी गई है। किसी दबाव में आकर उड़ान नहीं भरने के निर्देश। चुनावी दौर में होने वाली लगातार उड़ानों के दौरान विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है।
थकान (fatigue) और जोखिम को कम करने पर जोर। एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC), सुरक्षा एजेंसियों और ऑपरेटरों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी। हर उड़ान की उचित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।
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