Homeटेक्नोलॉजीदेश में 20 हजार करोड़ के ट्रैफिक चालान बकाया: सुप्रीम कोर्ट...

देश में 20 हजार करोड़ के ट्रैफिक चालान बकाया: सुप्रीम कोर्ट का सुझाव- बिजली बिल में जोड़कर वसूली करें, भुगतान नहीं तो कनेक्शन काटें


नई दिल्ली11 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

देश में ट्रैफिक ई-चालान की कमजोर वसूली पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सिर्फ चालान जारी करना काफी नहीं, जुर्माना वसूलना भी जरूरी है। बकाया चालान बिजली बिल में जोड़ने का तरीका निकालें। बिजली बिल नहीं चुकाया तो कनेक्शन कटेगा।

कोर्ट को बताया गया कि राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों में करीब ₹45 हजार करोड़ के ई-चालान हुए, इनमें ₹25 हजार करोड़ वसूले गए हैं जबकि ₹20 हजार करोड़ के चालान बकाया हैं।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि बकाया चालान वाले वाहन को परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने की व्यवस्था पर विचार हो। भुगतान तक आरसी नवीनीकरण, डुप्लीकेट आरसी और वाहन का मालिकाना हक ट्रांसफर रोका जा सकता है।

table creator 7 1790657490955

कोर्ट ने कहा- फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं दिए जाएं

कोर्ट ने कहा कि फिटनेस और प्रदूषण प्रमाणपत्र भी न दिए जाएं। ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण रोकने या मौजूदा लाइसेंस निलंबित करने पर भी विचार हो।

मामला 2012 से चल रही एस. राजशेखरन सड़क सुरक्षा जनहित याचिका में ई-चालान व्यवस्था और वसूली से जुड़ा है।

अमेरिका में बैंक खाते से वसूली; दुबई में लाइसेंस रिन्यू नहीं

  • अमेरिका: कैलिफोर्निया में बकाया कोर्ट जुर्माना बैंक खाते से वसूला जा सकता है, वेतन से कटौती हो सकती है।
  • ऑस्ट्रेलिया: पहले लाइसेंस निलंबित। फिर आदेश के जरिए बैंक खाते या वेतन से रकम वसूली जा सकती है।
  • नीदरलैंड: जुर्माना समय पर न भरने पर रकम बढ़ती है। भुगतान नहीं करने पर वाहन जब्त किया जा सकता है।
  • यूएई: बकाया ट्रैफिक जुर्माना चुकाए बिना ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं होता है।

—————————————-

ये खबर भी पढ़ें…

सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए 18 की उम्र जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नियम बनाने को कहा

newsroom composite

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट को लेकर कानून बनाने पर विचार करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि नाबालिगों से जुड़े भारतीय कानूनों का पालन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना होगा। पूरी खबर पढ़ें…



Source link

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments