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एफएसएसएआई: जेप्टो पर खराब बेसन डिलीवर करने के आरोप में एक्शन, जानिए और किन कंपनियों पर लगे गड़बड़ी के आरोप


भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के कथित उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की है। नियामक संस्था ने भ्रामक लेबलिंग और विज्ञापन दावों को लेकर भी कई कंपनियों पर शिकंजा कसा है। इस कार्रवाई की जद में जेप्टो, बाकेलाइट, हेल्दीहे फूड्स एलएलपी और बीएमएस लाइफसाइंस लिमिटेड जैसी प्रमुख कंपनियां आई हैं। एफएसएसएआई ने इन सभी कंपनियों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की है। जेप्टो पर खराब बेसन डिलिवर करने के आरोप में कार्रवाई की गई है।

एफएसएसएआई ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है। इन कंपनियों पर खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने के गंभीर आरोप हैं। कुछ कंपनियों पर अपने उत्पादों की लेबलिंग में गलत जानकारी देने का भी आरोप है। इसके अतिरिक्त, विज्ञापन में किए गए दावे भी जांच के दायरे में हैं। नियामक संस्था ने स्पष्ट किया है कि खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

जेप्टो को एक्सपायर्ड बेसन पर क्यों मिला नोटिस?

जेप्टो मार्केटप्लेस प्राइवेट लिमिटेड को एक्सपायर्ड बेसन की डिलीवरी की शिकायत पर नोटिस जारी किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक उपभोक्ता ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, उन्हें बेसन के दो पैकेट मिले थे। इन पैकेटों की उपयोग की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2026 थी, जो डिलीवरी के समय निकल चुकी थी। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उत्पाद अपनी निर्धारित अवधि से पहले ही समाप्त हो चुका था। एफएसएसएआई ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।

एफएसएसएआई ने जेप्टो से क्या जानकारी मांगी?

एफएसएसएआई ने जेप्टो को इस शिकायत को तुरंत सत्यापित करने का निर्देश दिया है। कंपनी को ऑर्डर, डिलीवरी, वेयरहाउस, विक्रेता और उत्पाद से संबंधित सभी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। जेप्टो को इस एक्सपायर्ड उत्पाद की डिलीवरी के मूल कारण की भी व्याख्या करनी होगी। इसके साथ ही, कंपनी को प्रभावित स्टॉक की वापसी, ग्राहकों को सूचना देने, रिफंड जारी करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुधारात्मक उपायों की पुष्टि करनी होगी। एफएसएसएआई ने कंपनी को इस मामले में अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

अन्य कंपनियों पर क्या कार्रवाई हुई?

इस बीच, स्टोरिया फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी न्यायिक कार्रवाई मंजूर की गई है। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा किए गए भ्रामक दावों से संबंधित है। एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया है कि खाद्य व्यवसाय संचालकों को अपने उत्पादों के बारे में सही जानकारी देनी होगी। नियामक संस्था ने सभी कंपनियों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है। नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



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