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शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से कई बार सेक्स, गर्भवती हुई तो मुकरा हैवान; पीड़िता को धमकी भी मिली, Bihar Hindi News


बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उससे कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए। लड़की जब गर्भवती हो गई तब हैवान शादी के वादे से मुकर गया। पीड़िता का कहना है कि यह हैवान उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। 

बिहार के सीताामढ़ी जिले में शादी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने तथा गर्भवती होने के बाद शादी से इनकार करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के आवेदन पर रुन्नीसैदपुर थाना में मुख्य आरोपी समेत सात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़िता द्वारा दर्ज कराए गए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि गांव के एक युवक ने शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए।

इस दौरान वह गर्भवती हो गई। जब उसने आरोपी को इसकी जानकारी दी तो पहले उसे शादी का भरोसा दिया गया, लेकिन बाद में आरोपी और उसके परिजनों ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि विरोध करने पर आरोपी पक्ष के लोगों ने पीड़िता और उसकी मां के साथ मारपीट की तथा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए थाना में शिकायत दर्ज कराई।

थानाध्यक्ष ललित कुमार ने बताया कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर मुख्य आरोपी सहित सात नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच महिला पुलिस पदाधिकारी को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

तुर्की दुष्कर्म कांड में मुकेश राय को 20 वर्ष की सजा , 50 हजार जुर्माना

इधर मुजफ्फरपुर जिले के चर्चित र्की दुष्कर्म कांड में दोषी मुकेश राय को 20 वर्ष की सजा अदालत ने सुनाई है। तुर्की थाना क्षेत्र के एक गांव की एक 16 वर्षीया किशोरी से दुष्कर्म में कोर्ट ने बुधवार को मुकेश राय को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पिछले वर्ष 31 मई की रात गिफ्ट देने के बहाने की किशोरी को घर से बुलाकर मुकेश राय ने दुष्कर्म किया था।

सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट-तीन के न्यायाधीश ने नूर सुल्ताना ने यह सजा सुनाई। इससे पहले पिछले शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था। बुधवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजीव रंजन राजू ने कोर्ट में साक्ष्यों को पेश किया। अधिवक्ता मिक्की कुमारी ने इसमें उनका सहयोग किया। सजा सुनाए जाने के बाद किशोरी के पिता ने किसी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया।

किशोरी के पिता ने पिछले वर्ष एक जून को महिला थाने में एफआईआर कराई थी। कहा था कि 31 मई की रात मोबाइल से कॉल कर मुकेश राय उसकी पुत्री को गिफ्ट देने के बहाने घर से बुलाकर अपनी गाड़ी से ले गया। बाद में उसे पहुंचाने आया तो उसे रोकने का प्रयास किया गया। इसपर उसने गाड़ी से उसे व अन्य लोगों को कुचलने का प्रयास किया। उसकी पुत्री ने बताया कि मुकेश राय सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पिता की अर्जी पर महिला थाने की पुलिस ने सीमेन लगे पीड़िता के कपड़े और मुकेश के खून लगे कपड़े की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में डीएनए टेस्ट कराया था। इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पिछले वर्ष 30 अगस्त को पुलिस ने टेस्ट रिपोर्ट विशेष कोर्ट में सौंपी थी।



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