Last Updated:
Shravan police custody death case: छत्तीसगढ़ में पुलिस हिरासत में श्रवण नाम के व्यक्ति की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया है. श्रवण को साल 2024 में हिरासत में लिया गया था और महज तीन दिन बाद उसकी मौत हो गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस हिरासत में हुई श्रवण की मौता का मामला CBI को सौंपा
रायपुर. छत्तीसगढ़ में पुलिस की हिरासत के दौरान श्रवण नाम के व्यक्ति की हुई मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई से जांच करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट के इस आदेश के बाद करीब दो साल से लंबित इस मामले में राज्य पुलिस की जगह सीबीआई जांच करेगी.
इस मामले में सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि श्रवण की मौत के बाद भी करीब दो साल तक पुलिस ने हिरासत में हुई मौत से संबंधित FIR दर्ज नहीं की. इतने लंबे समय तक एफआईआर दर्ज न होने पर पुलिस की भूमिका पर कई सवाल उठे जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा.
2024 में हिरासत के दौरान हुई थी मौत
मामला 2024 का है जब श्रवण को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. हिरासत में लिए जाने के तीन दिन बाद ही श्रवण की मौत हो गई थी. पुलिस हिरासत में मौत की परिस्थितियों को देखते हुए श्रवण का परिवार वालों ने सवाल उठाए. उन्होंने पुलिस हिरासत में हुई श्रवण की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की..
#SupremeCourt orders CBI probe into custodial death of one Shravan, who died 3 days after being taken into custody in 2024 but the FIR for custodial death was registered by Chhattisgarh police 2 years later.



