केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली पीएम ई-डीआरईवीई योजना के नियमों में अहम बदलाव किए हैं। भारी उद्योग मंत्रालय की नई अधिसूचना के मुताबिक अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए अलग-अलग अंतिम तारीख और अधिकतम यूनिट सीमा तय कर दी गई है।
नई गाइडलाइंस के अनुसार,
- इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए इंसेंटिव केवल 31 जुलाई 2026 तक रजिस्ट्रेशन पर मिलेगा।
- जबकि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए यह सुविधा 31 मार्च 2028 तक जारी रहेगी।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह एक फंड-लिमिटेड योजना है। यानी ₹10,900 करोड़ का आवंटन खत्म होते ही, तय समय से पहले भी योजना बंद की जा सकती है और उसके बाद किसी तरह का दावा स्वीकार नहीं होगा।
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