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PM E-DRIVE योजना में बदलाव: ई-वाहन सब्सिडी पर लगी समय और बजट की सीमा, देर की तो महंगी पड़ेगी खरीदारी


केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली पीएम ई-डीआरईवीई योजना के नियमों में अहम बदलाव किए हैं। भारी उद्योग मंत्रालय की नई अधिसूचना के मुताबिक अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए अलग-अलग अंतिम तारीख और अधिकतम यूनिट सीमा तय कर दी गई है।


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नई गाइडलाइंस के अनुसार,


  • इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए इंसेंटिव केवल 31 जुलाई 2026 तक रजिस्ट्रेशन पर मिलेगा।

  • जबकि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए यह सुविधा 31 मार्च 2028 तक जारी रहेगी।

सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह एक फंड-लिमिटेड योजना है। यानी ₹10,900 करोड़ का आवंटन खत्म होते ही, तय समय से पहले भी योजना बंद की जा सकती है और उसके बाद किसी तरह का दावा स्वीकार नहीं होगा।

(यह खबर अपडेट की जा रही है)



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