भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डिजिटल वॉलेट और प्रीपेड कार्ड (पीपीआई) के उपयोग को सुरक्षित बनाने के लिए कड़े नियमों का मसौदा जारी किया है। इसमें गैर-बैंकिंग कंपनियों के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपये की नेट-वर्थ और एक अलग एस्क्रो खाता अनिवार्य किया गया है।
आरबीआई का बड़ा फैसला
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