Homeव्यवसायDigital Wallet Rules: RBI ने डिजिटल वॉलेट्स के लिए कड़े नियमों का...

Digital Wallet Rules: RBI ने डिजिटल वॉलेट्स के लिए कड़े नियमों का रखा प्रस्ताव, जानें कितना रखा जा सकेगा पैसा?


आईएएनएस, नई दिल्ली
Published by: Himanshu Singh Chandel

Updated Sat, 25 Apr 2026 09:45 PM IST

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डिजिटल वॉलेट और प्रीपेड कार्ड (पीपीआई) के उपयोग को सुरक्षित बनाने के लिए कड़े नियमों का मसौदा जारी किया है। इसमें गैर-बैंकिंग कंपनियों के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपये की नेट-वर्थ और एक अलग एस्क्रो खाता अनिवार्य किया गया है।



आरबीआई का बड़ा फैसला
– फोटो : ANI



विस्तार

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आम लोगों को बड़ी राहत देने और धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आजकल हर कोई डिजिटल वॉलेट और प्रीपेड कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में ग्राहकों की सुरक्षा, उनके पैसों की हिफाजत और कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए आरबीआई ने नए और कड़े नियमों का एक मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार किया है। इसका मुख्य लक्ष्य डिजिटल लेन-देन को और अधिक सुरक्षित बनाना है।




खबर अपडेट की जा रही है…



Source link

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments