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Explainer: 31 जुलाई तक आईटीआर नहीं भरा तो क्या होगा, किन लोगों के लिए रिटर्न दाखिल करना जरूरी?


अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो जल्द कर लें। 31 जुलाई 2026 आईटीआर भरने की आखिरी तारीख है, जिन्हें टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती। समय पर आईटीआर भरने से आपका टैक्स रिकॉर्ड सही रहता है, ज्यादा कटा हुआ टैक्स वापस (रिफंड) मिल सकता है और बाद में जुर्माने जैसी परेशानी से बचा जा सकता है। 


ऐसे में आइए जानते हैं कि यह आखिरी तारीख किसके लिए है? किन लोगों के लिए इसे भरना जरूरी है? कौन से दस्तावेज जरूरी है? कौन सा फॉर्म भरना चाहिए? फॉर्म भरने का तरीका क्या-क्या है? अगर आईटीआर नहीं भरा तो क्या होगा?

सबसे पहले जानते हैं कि आईटीआर क्या होता है?

आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न। यह एक फॉर्म होता है, जिसके जरिए आप आयकर विभाग को बताते हैं कि पूरे साल आपकी कितनी कमाई हुई, उस पर कितना टैक्स कटा या जमा हुआ और अगर ज्यादा टैक्स कट गया है तो उसका रिफंड भी इसी प्रक्रिया के जरिए मिलता है।



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