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Churu News : चूरू पोक्सो कोर्ट ने 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी जयपाल कुम्हार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आरोपी आदतन अपराधी है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 26 फरवरी 2025 को चूरू के सिधमुख थाने में यह मामला दर्ज हुआ था. पीड़ित पक्ष का आरोप था कि उनकी चार साल की नन्ही बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. उसी दौरान 25 साल का आरोपी जयपाल कुम्हार वहां पहुंचा. वह बच्ची को बहला-फुसलाकर और अपनी बातों में फंसाकर सीधे अपने घर ले गया. वहां उसने बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया.
चूरू में मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले को कोर्ट ने आखिरी सांस तक के लिए कारावास का फैसला सुनाया है
यह पूरा मामला साल 2025 का है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 26 फरवरी 2025 को चूरू के सिधमुख थाने में यह मामला दर्ज हुआ था. पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया था कि उनकी चार साल की नन्ही बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. उसी दौरान 25 साल का आरोपी जयपाल कुम्हार वहां पहुंचा. वह बच्ची को बहला-फुसलाकर और अपनी बातों में फंसाकर सीधे अपने घर ले गया. वहां उसने बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. बच्ची के रोने और चिल्लाने पर जब परिजन मौके पर पहुंचे, तब जाकर इस दरिंदगी का खुलासा हुआ और तुरंत सिधमुख थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाई गई.
आदतन अपराधी निकला दरिंदा, पहले भी कर चुका था ऐसी घिनौनी हरकत
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी जयपाल कुम्हार को गिरफ्तार किया और कोर्ट में मजबूत चार्जशीट पेश की. सुनवाई के दौरान अदालत के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. जयपाल कोई पहली बार ऐसा अपराध नहीं कर रहा था, बल्कि वह आदतन अपराधी निकला. इससे पहले भी वह एक 5 साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे चुका था. उस पुराने मामले में भी अदालत ने उसे दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
अदालत ने कहा: ऐसे वहशी को समाज में बाहर रहने का हक नहीं
पोक्सो कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए माना कि आरोपी जयपाल कुम्हार आदतन अपराधी है और ऐसे दरिंदे के लिए समाज में कोई जगह नहीं हो सकती. कोर्ट ने सभी गवाहों और सबूतों को देखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया. अदालत ने साफ लफ्जों में कहा कि आरोपी की हरकतें बेहद घिनौनी हैं और वह किसी भी तरह की रियायत का हकदार नहीं है. इसलिए उसे जीवन की अंतिम सांस तक जेल में ही काटना होगा. इस फैसले से साफ संदेश गया है कि मासूमों के साथ दरिंदगी करने वालों को कानून कभी नहीं बख्शेगा.
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आनंद पाण्डेय वर्तमान में News18 हिंदी (राजस्थान डिजिटल) में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पिछले 5 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र में अ…
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