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महाराष्ट्र के ठाणे में अदालत ने पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले ऑटो ड्राइवर को 10 साल की कठोर सजा सुनाई है. आरोपी ने ससुराल जाकर पत्नी की छाती पर बैठकर ताबड़तोड़ वार किए थे. हमले में महिला के दोनों हाथ हमेशा के लिए 40 परसेंट तक बेकार हो गए. कोर्ट ने आरोपी पर जुर्माना लगाते हुए केस को पीड़ित मुआवजा योजना के पास भी भेजा है.
ठाणे में पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले पति को 10 साल की जेल. (AI Generated Image)
मुंबई: महाराष्ट्र के ठाणे में एक दिल दहला देने वाले मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी. एल. भोसले की कोर्ट ने पत्नी पर चाकू से खूनी हमला करने वाले 32 साल के ऑटो ड्राइवर नाजिम दाऊद खान को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. यह खौफनाक वारदात साल 2021 में हुई थी. आरोपी ने अपनी ही पत्नी की जान लेने की कोशिश की थी. इस वहशियाना हमले में पीड़िता के दोनों हाथ 40 परसेंट तक हमेशा के लिए दिव्यांग हो गए थे. कोर्ट ने नाजिम को आईपीसी की धारा 307 और धारा 324 के तहत दोषी करार दिया है.
अदालत ने जेल की सजा के साथ-साथ आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला सुनाते हुए अदालत ने साफ कर दिया कि इस तरह की दरिंदगी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
आखिर उस दिन गद्दे के कारखाने में क्या हुआ था?
अभियोजन पक्ष के अनुसार नाजिम और पीड़िता रुबीना की शादी 2016 में हुई थी. इस शादी से दोनों के दो बेटे भी हैं. नाजिम नशे का आदी था और आए दिन रुबीना के साथ बेरहमी से मारपीट करता था. रोज की कलह से परेशान होकर वह घटना से आठ महीने पहले अपने मायके रहने चली गई थी. 29 नवंबर 2021 को नाजिम अपने ससुराल पहुंचा, जहां गद्दे बनाने का कारखाना था. उसने रुबीना पर अपने साथ घर लौटने का दबाव बनाया. रुबीना ने जब उसके साथ जाने से मना कर दिया, तब नाजिम वहां से निकल गया. ठीक आधे घंटे बाद वह धारदार चाकू लेकर वापस लौटा और उसने रुबीना पर धावा बोल दिया.
सीने पर बैठकर किस तरह खेला गया खूनी खेल?
आरोपी ने रुबीना को दौड़ाकर पकड़ लिया. इसके बाद वह महिला की छाती पर बैठ गया और सीने व हाथों पर चाकू से दनादन वार करने लगा. मौके पर चीख-पुकार सुनकर कारखाने का एक कर्मचारी मोहम्मद इसाक उसे बचाने दौड़ा. हैवान बन चुके नाजिम ने उस पर भी चाकू से वार कर दिया. आसपास मौजूद राहगीरों ने हिम्मत दिखाकर आरोपी को काबू में किया. लोगों ने तुरंत लहूलुहान महिला को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों के मुताबिक चाकू के गहरे घावों की वजह से पीड़िता के दोनों हाथ 40 परसेंट तक हमेशा के लिए बेकार हो चुके हैं.
कोर्ट ने दोषी को क्या सजा और जुर्माना सुनाया?
कोर्ट ने नाजिम को हत्या की कोशिश का दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इस धारा में उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं बीच-बचाव करने आए चश्मदीद पर हमले के आरोप में उसे 2 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना मिला. अदालत ने साफ किया कि ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. कोर्ट ने निर्देश दिया कि जुर्माने की रकम से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएं. इसके अलावा 5 हजार रुपये जख्मी चश्मदीद मोहम्मद इसाक को दिए जाएंगे. अदालत ने पीड़िता को आर्थिक मदद दिलाने के लिए केस को ठाणे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास भी भेजा है.
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दीपक वर्मा की गिनती डिजिटल मीडिया के सबसे तेज और उभरते हुए चेहरों में होती है. वह न्यूज18 हिंदी के साथ डिप्टी न्यूज एडिटर के तौर पर जुड़े हैं. दीपक ने अपने करियर में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं…
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