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LPG: रेस्तरां की ओर से गलत चार्ज वसूलने पर सरकार सख्त, एलपीजी और फ्यूल चार्ज जोड़ने पर सीसीपीए की चेतावनी


बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Kumar Vivek

Updated Wed, 25 Mar 2026 05:23 PM IST

सीसीपीए ने रेस्टोरेंट्स और होटलों द्वारा खाने के बिल में एलपीजी चार्च या ईंधन चार्ज जोड़ने पर सख्त रोक लगा दी है। इसे अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया है। नए नियमों और अपने अधिकारों की पूरी जानकारी के लिए यह खबर अभी पढ़ें!



आर्थिक अपराध।
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क



विस्तार

अगर आप भी अक्सर होटल या रेस्तरां में खाना खाने जाते हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने बुधवार को होटल और रेस्तरां चलाने वालों को सख्त चेतावनी दी है कि वे ग्राहकों से एलपीजी चार्ज और ईंधन के खर्च की वसूली न करें। सीसीपीए ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत इन शुल्कों को अनुचित व्यापार व्यवहार करार देते हुए साफ किया मेन्यू में दर्ज कीमत के ऊपर केवल लागू कर ही जोड़े जा सकते हैं।


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