खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय परिचालकों को खाने-पीने की वस्तुओं और पार्सल की पैकेजिंग में धातु के पिन और तार का इस्तेमाल तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है, ताकि उपभोक्ताओं की सेहत को किसी तरह के खतरे से बचाया जा सके।
जन स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के हित में जारी एक परामर्श में एफएसएसएआई ने एफबीओ को यह चेतावनी भी दी कि अगर वे इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नियामक ने कहा, एफएसएसएआई के ध्यान में आया है कि सजावटी केक और ऐसे ही दूसरे उत्पाद बनाने और खाने के पैकेट, केक बॉक्स, मिठाई के डिब्बे, स्नैक पाउच, टेकअवे खाद्य पार्सल और खाने-पीने की दूसरी पैकेजिंग के लिए धातु या स्टेपल पिन और तार का इस्तेमाल किया जा रहा है।
ग्राहक अनजाने में पिन खा सकते हैं
एफएसएसएआई ने कहा कि इससे खाद्य सुरक्षा का गंभीर खतरा पैदा होता है। नियामक ने कहा कि इस बात का काफी खतरा है कि ग्राहक अनजाने में ऐसी पिन खा सकते हैं। इससे नुकसान हो सकता है और सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
सलाह में कहा गया है, सभी एफबीओ किसी भी खाद्य पदार्थ, खाद्य पार्सल, टेकअवे मील, बेकरी उत्पाद, केक बॉक्स, मिठाई के डिब्बे, स्नैक पैकेट या किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ या पैकेज को सील करने, जोड़ने, सुरक्षित करने या पैकेजिंग करने के लिए धातु पिन अथवा तार या ऐसी ही किसी अन्य सामग्री का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें।



