दिल्ली की द्वारका स्थित एक कोर्ट ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पूर्व समूह प्रबंध निदेशक सतीश सेठ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ के बाद उन्हें 2 जुलाई तक हिरासत में रखा जाएगा। सेठ को गुरुवार को अवकाशकालीन न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है।
किन आरोपों का सामना कर रहे हैं सतीश सेठ?
सेठ पर फर्जी बिलों के जरिए हीरे के आयात के खिलाफ हवाला चैनलों से विदेशों में धन की हेराफेरी का आरोप है। ईडी ने आरोप लगाया कि आरआईएल दो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सड़क परियोजनाओं से सार्वजनिक धन की हेराफेरी का मुख्य लाभार्थी था।
किन राज्यों से जुड़ा है मामला?
जिन परियोजनाओं को लेकर मुकदमा चल रहा है, ये राजस्थान के जयपुर-रिंगस टोल सड़क और त्रिची-करूर टोल सड़क थीं। अदालत में ईडी की तरफ से दायर आरोप पत्र के अनुसार, आरआईएल ने 92 करोड़ रुपये विदेश भेजे। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में चश्मा और डॉक्टर के पर्चे के अनुसार दवाएं लेने की अनुमति दी। जेल अधिकारियों को नियमावली के अनुसार बिस्तर उपलब्ध कराने का निर्णय लेने को कहा गया है।



