सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) के आवेदन प्रक्रिया में बड़े बदलाव की घोषणा की है। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, जिसके बाद पैन कार्ड के लिए केवल आधार के आधार पर आवेदन करना संभव नहीं होगा। सरकार समर्थित कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल 31 मार्च 2026 तक नागरिक केवल आधार के जरिए PAN के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद नए नियम लागू होने पर अतिरिक्त दस्तावेज अनिवार्य हो जाएंगे।
क्या बदल जाएगा?
- 1 अप्रैल 2026 के बाद केवल आधार से पैन आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
- आवेदन के साथ जन्मतिथि का प्रमाण देना जरूरी होगा।
- नए पैन आवेदन फॉर्म लागू होंगे, पुराने फॉर्म मान्य नहीं रहेंगे।
- पैन कार्ड में दर्ज नाम को आधार के अनुसार ही रखा जाएगा।
किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
- जन्म प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी
- मैट्रिक प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- शपथ पत्र (अफिडेविट)
- अन्य सरकारी दस्तावेज
नागरिक PAN के लिए निम्न पोर्टल्स के जरिए आवेदन कर सकते हैं:
- इनकम टैक्स विभाग का ई-फाइलिंग पोर्टल
- प्रोटियन (पूर्व में NSDL eGov)
- UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (UTIITSL)
सरकार की सलाह
सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे 31 मार्च 2026 से पहले अपने पैन से जुड़े काम पूरे कर लें, ताकि बाद में अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत से बचा जा सके।
फर्जी ईमेल से सावधान रहने की चेतावनी
सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि ‘ई-पैन डाउनलोड’ के नाम पर फर्जी ईमेल और मैसेज भेजे जा रहे हैं। ऐसे किसी भी लिंक, कॉल या मैसेज पर अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा न करें। पैन कार्ड वित्तीय और बैंकिंग लेन-देन के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जबकि आधार 12 अंकों की एक यूनिक पहचान संख्या है, जिसे यूआईडीएआई द्वारा जारी किया जाता है।



