भोपाल3 घंटे पहले
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भोपाल में रिटायर्ड महिला जज गिरीबाला की बहू ट्विशा शर्मा की 11 मई को मौत हो गई थी।
एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में भोपाल कोर्ट ने दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि शव को ऐसी मॉर्च्युरी में सुरक्षित रखा जाए, जहां उसे डीकंपोज होने से बचाया जा सके।
इधर, मध्य प्रदेश सरकार CBI जांच के लिए केंद्र को पत्र लिखेगी। साथ ही, ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह की जमानत रद्द कराने के लिए भी आवेदन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को ट्विशा के परिजन से मुलाकात के दौरान यह आश्वासन दिया।
ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा रिटायर्ड सैनिकों के साथ CM से मिलने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार परिवार की हर संभव मदद करेगी। अगर कोर्ट दोबारा पोस्टमॉर्टम के आदेश देता है, तो सरकार पार्थिव शरीर को दिल्ली AIIMS तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करेगी।
उधर, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। वहीं, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी मामले की जांच CBI से कराने की मांग उठाई है। ट्विशा के फरार पति समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है।

ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान रिटायर्ड सैनिक भी उनके साथ रहे।
सेकंड पीएम के लिए हाईकोर्ट जाएंगे ट्विशा के परिजन
न्यायाधीश अनुदिता गुप्ता की कोर्ट ने आदेश में लिखा कि प्रदेश के बाहर दूसरा पोस्टमॉर्टम कराने की अनुमति देना उनके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। लिहाजा, कटारा हिल्स थाने के एसएचओ को बॉडी प्रिजर्व कराने के लिए आदेशित किया जाता है। भोपाल एम्स की जिस मर्चुरी में बॉडी को रखा गया है, वहां केवल मायनस 4 डिग्री तापमान में शव रखने की सुविधा है। इससे बॉडी अधिकतम 4-5 दिन ही सर्वाइव कर सकती है।
कोर्ट ने लिखा, ‘लंबे समय तक बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए मायनस 80 डिग्री टेम्परेचर में रखना आवश्यक है।’
ट्विशा के परिजन अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे। उसकी सास रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह की ओर से भी कोर्ट में लिखित आवेदन पेश किया गया है। इसमें उन्होंने सेकंड पोस्टमॉर्टम कराने पर सहमति जाहिर की है।
कोर्ट ने कहा- भोपाल एम्स में हुआ पहला पोस्टमार्टम नियमों के अनुसार
कोर्ट ने कहा- एम्स भोपाल में हुआ पहला पोस्टमॉर्टम नियमों के अनुसार किया गया था। मेडिकल टीम और आरोपियों के बीच किसी प्रकार की मिलीभगत का कोई प्रमाण रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। केवल आशंकाओं के आधार पर दोबारा पोस्टमॉर्टम कराना उचित नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने आरोपी समर्थ सिंह को 23 मई को पेश होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश भी दिए हैं। उधर, पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने समर्थ की गिरफ्तारी पर इनाम की राशि 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार कर दी है।
रिटायर्ड जज को कंज्यूमर फोरम से हटाने के लिए पत्र लिखा
ट्विशा के परिजन ने रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह को कंज्यूमर फोरम से हटाने की मांग की है। इसके लिए राज्यपाल डॉ. मंगू भाई पटेल को पत्र भेजा गया है।
परिजनों का कहना है कि गिरीबाला सिंह पर दहेज हत्या की FIR दर्ज है, इसलिए उन्हें पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। गिरीबाला फिलहाल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जज हैं।

ट्विशा के परिजन ने राज्यपाल को पत्र लिखकर गिरीबाला सिंह की नियुक्ति रद्द करने की मांग की है।
समर्थ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी
भोपाल पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने कहा- एसआईटी हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।
उन्होंने कहा कि पुलिस को सेकंड पोस्टमॉर्टम पर कोई आपत्ति नहीं है। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। ट्विशा के गले पर मिले निशान बेल्ट से फांसी लगाने के हैं। मौत के बाद दो दिन के भीतर ही एफआईआर भी दर्ज कर ली गई थी।
रिटायर्ड सैनिकों ने निकाली बाइक रैली
बुधवार को ही भोपाल में रिटायर्ड सैनिकों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए बाइक रैली निकाली। लाल परेड ग्राउंड पहुंचकर प्रदर्शन किया। रिटायर्ड जनरल श्याम सुंदर श्रीवास्तव के नेतृत्व में स्पेशल डीजी अनिल कुमार शर्मा से मुलाकात कर मांगपत्र सौंपा।
श्रीवास्तव ने बताया कि हमने ट्विशा के परिवार की पांच मांगों को उनके सामने रखा है। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है।

रिटायर्ड सैनिकों ने ट्विशा शर्मा के लिए न्याय की मांग करते हुए बाइक रैली निकाली। हाथों में फ्लैक्स लेकर प्रदर्शन किया।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने मांगी रिपोर्ट
राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्विशा शर्मा मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन और DGP कैलाश मकवाना को पत्र लिखकर निष्पक्ष और जल्द जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही 7 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है।
आयोग ने FIR में लगी धाराओं, समर्थ की गिरफ्तारी, पासपोर्ट जब्ती, CCTV फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और फोरेंसिक जांच पर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है। परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
वहीं, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की है।

पूरे मामले के 5 बड़े पॉइंट्स
- भोपाल में मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा (31) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में 18 मई को CCTV फुटेज सामने आया। इसमें वह घर की छत पर जाती दिखाई दी है। कुछ देर बाद उसके शव को तीन लोग नीचे लाते दिख रहे हैं। ट्विशा की वॉट्सएप चैट भी वायरल हुई है। इसमें उसने लिखा, “मुझे बहुत घुटन हो रही है मां… ये लोग न रोने देंगे, न हंसने की वजह देंगे।”
- मायके पक्ष ने ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह और पति समर्थ सिंह पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। दोनों के खिलाफ 15 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी। शॉर्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हैंगिंग बताई गई है, लेकिन शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। इसी को आधार बनाकर मायके वाले शव का सेकंड पोस्टमॉर्टम दिल्ली एम्स में कराने की मांग कर रहे हैं।
- उधर, गिरीबाला सिंह ने कहा- ट्विशा पिछले साल पहली बार हमारे घर आई थी। उसने खुद समर्थ से शादी की बात रखी थी। शादी के एक महीने के भीतर लगा कि बहू किसी नशे की आदी है। उसके हाथ कांपते थे, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता था और वह दिल्ली जाने की जिद करती थी, क्योंकि वहां उसे आसानी से गांजा मिल जाता था। इसके बाद भी परिवार ने उसका साथ दिया, काउंसलिंग कराई और नशा छुड़ाने का प्रयास किया।
- ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह को एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर भोपाल कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। वहीं, पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी गई थी। फिलहाल, समर्थ के खिलाफ भोपाल पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है।
- मामले में फॉरेंसिक प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि जिस बेल्ट से फांसी लगाने की बात कही गई, उसे जांच अधिकारी पोस्टमॉर्टम के दौरान भोपाल एम्स लेकर ही नहीं पहुंचे। इस वजह से डॉक्टर गर्दन पर मिले लिगेचर मार्क्स और कथित बेल्ट का वैज्ञानिक मिलान नहीं कर सके।
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