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पुलिस 7 घंटे बाद नेहा को आरके पुरम थाने लायी: तिरंगा मार्च के दौरान मंडी हाउस से हिरासत में लिया था; CJP ने पूछा- अभिजीत कहां हैं


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  • CJP Protest Connaught Place Tiranga Rally Abhijeet Dipke AISA Leader Neha Bora Detained Delhi Police । Gyanesh Kumar

6 मिनट पहले

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दिल्ली पुलिस AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को लेकर आरके पुरम पुलिस स्टेशन पहुंची है। नेहा को कॉकरोच जनता पार्टी के लहरा दो तिरंगा मार्च के दौरान शुक्रवार शाम 5 बजे मंडी हाउस से कस्टडी में लिया गया था। दिल्ली पुलिस देर रात 12.15 बजे यानी करीब 7 घंटे बाद उन्हें लेकर थाने पहुंची है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक नेहा बोरा के वकील की मौजूदगी में पुलिस नेहा को एक बॉन्ड साइन करने के लिए कह रही थी, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किया है। अगर वे अभी उन्हें रिहा नहीं करते तो सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी।

इधर, तिरंगा मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए CJP फाउंडर अभिजीत दीपके को कहां रखा गया है, इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस ने 16 अक्टूबर को करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया है।

शाम 5 बजे: नेहा को हिरासत में लिया गया

AISA अध्यक्ष नेहा बोरा मंडी हाउस में प्रदर्शन करने गईं थीं। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

AISA अध्यक्ष नेहा बोरा मंडी हाउस में प्रदर्शन करने गईं थीं। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने को लेकर गाइडलाइंस जारी कीं

इधर, दिल्ली पुलिस ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च के बाद राष्ट्रीय ध्वज को सही तरीके से संभालने और प्रदर्शित करने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं।

  • राष्ट्रीय ध्वज का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए और इसे सम्मानजनक स्थिति में ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तिरंगा जमीन को नहीं छूना चाहिए और न ही पानी में घिसटना चाहिए।
  • इसे उल्टा (केसरिया पट्टी नीचे करके) नहीं फहराया जा सकता, और न ही इसे आधा झुकाकर फहराया जा सकता है, जब तक कि सरकारी निर्देशों में ऐसा करने की विशेष अनुमति न दी गई हो।
  • राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल कपड़ों या यूनिफॉर्म के हिस्से के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, इसे कुशन, रुमाल या नैपकिन जैसी चीजों पर भी नहीं छापा जाना चाहिए।
  • झंडे पर कुछ भी लिखना या इसे सजावट के लिए कपड़े की तरह इस्तेमाल करना मना है; निजी अंतिम संस्कार के दौरान भी ऐसा नहीं किया जा सकता।
  • झंडे का इस्तेमाल किसी वस्तु को ले जाने या पकड़ने के लिए नहीं किया जा सकता सिवाय विशेष मौकों पर झंडा फहराने से पहले उसमें फूल की पंखुड़ियां रखने के।
  • मूर्तियों, स्मारकों, स्पीच डेस्क या मंच को ढकने के लिए झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
  • किसी वाहन, ट्रेन, नाव या विमान के किसी हिस्से पर इसे लपेटना, या किसी इमारत को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है।



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