- Hindi News
- National
- Washim Court Sentences 9 Cops To Life Imprisonment In 2011 Custodial Death Case
मुंबई6 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
महाराष्ट्र के वाशिम जिले की एक अदालत ने 2011 के हिरासत में मौत के मामले में नौ पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जे. पी. झापटे ने तत्कालीन रिसोड पुलिस थाने के प्रभारी माधव धांडे समेत 9 पुलिसकर्मियों को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया।
यह मामला भेग्या पवार की मौत से जुड़ा है। उन्हें एक जांच के सिलसिले में रिसोड पुलिस ने हिरासत में लिया था। बाद में उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने हिरासत में उनके साथ यातना की थी। इसके बाद मामले की जांच राज्य की अपराध जांच विभाग (CID) को सौंप दी गई थी।
अदालत ने तत्कालीन थाना प्रभारी माधव धांडे के अलावा मदन पवार, शिवाजी खिल्लारी, पंजाब पाटकर, रमेश पवार, प्रकाश तराम, नागोराव खांडके, अशोक वैद्य और वसंत जाधव को दोषी करार दिया। सभी को भारतीय दंड संहिता (IPC) और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई।
लोक अभियोजक श्रीराम कालू ने बताया कि सुनवाई के दौरान CID ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान अदालत में पेश किए। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने नौ पुलिसकर्मियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।



